वोदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को आज महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में सुनवाई के दौरान झटका दिया है। कोर्ट ने यौन शोषण मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। मामले में अगले सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं दी है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट के आरोप रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि आप ट्रायल शुरु होने के बाद पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। ैैमामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी
महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले के आरोपित और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल शुरू हो चुका है। 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे सह आरोपित विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है।
उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था।
Today the High Court refused to cancel the FIR against BJP leader Brijbhushan Sharan Singh in the case of sexual exploitation of female wrestl
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