Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने कहा- महापंचायत के लिए नहीं दी है अनुमति - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने कहा- महापंचायत के लिए नहीं दी है अनुमति

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड पर स्थित मस्जिद के विवाद मामले में इसकी सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए जिलाधिकारी और एसपी उत्तरकाशी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि एक दिसंबर को मस्जिद के खिलाफ महापंचायत होने जा रही है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एक दिसंबर को होने वाली महापंचायत के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है। वर्तमान में वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दिन-रात गश्त कर रही है और अभी स्थिति सामान्य है

यह है मामला
उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं। याचिका में कहा गया कि मस्जिद वैध है और 1969 में जमीन खरीदकर बनाई गई। 1986 में वक्फ कमिश्नर के निरीक्षण में भी इसे वैध पाया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा है कि अगर किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करे लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

Related posts

भाजपा के बड़े नेता करते है औरंगजेब की पूजा पाठ, औरंगजेब के नाम की खाते है रोटी।

केंद्रीय ऊर्जा पूल से मिली बड़ी राहत 3 महीने के लिए 150 MV बिजली आवंटित

Dharmpal Singh Rawat

लोक कलाकार का हाल जानने अस्पताल पहुंचे संस्कृति मंत्री

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment