Nainital 25 Jun 2025,
उत्तराखंड में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक को बरकरार रखा है।अब इस मामले पर सुनवाई 26 जून को भी जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आज सरकार से आरक्षण रोस्टर को लेकर जवाब तलब किया । याचिका कर्ताओं ने हाईकोर्ट में 9 जून की नियमावली और 11 जून के जीओ को चुनौती दी है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि,9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई थी, 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया था और उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था व पंचायतों में रिजर्वेशन नियमो के तहत ही हुआ है।
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली जारी की, और 11 जून को जारी एक अन्य आदेश में पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को खत्म करते हुए नया रोटेशन लागू कर नोटिफिकेशन जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस निर्णय से हाईकोर्ट द्वारा पहले दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।