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जनपद देहरादून के नव सृजित ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण व खातेदारों के मालिकाना हक का निर्धारण। - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

जनपद देहरादून के नव सृजित ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण व खातेदारों के मालिकाना हक का निर्धारण।

देहरादून 09 फरवरी 2023,

(जि.सू.का) जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बताया कि जनपद देहरादून की समस्त तहसीलों के राजस्व ग्रामों एंव नव सृजित ग्रामों को उनके मूल ग्राम जिससे ग्रामों को पृथक किया गया है की खतौनी के अनुसार खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार वह सहखातेदार के गाटों के मालिकाना हक का निर्धारण किया जाना है।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में 1 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों व सहखातेदारों के मालिकाना हक हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाएगा।

16 फरवरी से 28 फरवरी 2023, खतौनी में दर्ज खातेदारों व सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं राजस्व समिति के परामर्श से राजस्व पटवारी अथवा लेखपाल द्वारा तैयार किया जाना है।

1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक राजस्व पटवारी ,लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित मालिकाना हक तैयार करने के बाद व समस्त खातेदारों व सहखातेदारों को नोटिस जारी करेंगे।

1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक खातेदारों व सहखातेदारों के प्रारम्भिक रूप से किये मालिकाना हक के विरूद्ध आपत्ति ,शुद्धिकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, संबंधित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगों को प्राप्त कराया जाना है।

1 मई से 31 मई 2023 तक राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व समिति के परामर्श, स्थानीय जांच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर मालिकाना हक को अन्तिम रूप से अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। विलम्बतः 15 जून 2023 तक खातेदार व सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को पक्षकारों के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।

जिलाधिकारी ने समस्त प्रभावित खातेदार व सहखातेदार से अपील की है कि अपने भू-अभिलेखों में मालिकाना हक निर्धारण,खतौनी पुनरीक्षण की प्रक्रिया हेतु वांछित अभिलेखों को राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध करायें।

 

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