कर्नाटक के भटकल क्षेत्र में जबरन दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई।

देहरादून मार्च 2022,

बेंगलूरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने धर्म विशेष संगठनों की हिजाब विवाद में दाखिल की गईं सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी । कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के फैसले के विरोध में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मार्च को कर्नाटक के भटकल क्षेत्र में जबरन दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करा दिए थे।

इसके बाद हिंदुत्व संगठनों ने आरोप लगाया है कि राज्य में हिजाब विवाद को बढ़ाने के पीछे पीएफआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हैं।

कर्नाटक पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं पर दुकानें बंद कराने के कथित प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ,आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भटकल थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव) लगाते हुए मामले की प्राथमिकी दर्ज की है।

कर्नाटक हाईकोर्ट की विशेष पीठ, जिसने हिजाब पहनने पर जोर देने वाले छात्रों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि हिजाब संकट बढ़ाने के पीछे अनदेखी हाथों की जांच की जानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सामने लाया जाना चाहिए।

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