देहरादून 11 मार्च 2022,
दिल्ली: परिवहन विभाग ने पुराना हस्तलिखिता ड्राइविंग लाइसेंस को दो दिन में ऑनलाइन कराने के निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन विभाग ने सूचना दी है कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेब पोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा। इसलिए 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी।
भारत सरकार के निर्देश के बाद ड्राइविंग लाइसेंसधारक, जिनका डीएल बुकलेट या हाथ से लिख कर जारी हुआ है या फॉर्म या बुकलेट की तरह है, वे सभी भी अब ऑनलाइन किए जाएंगे। हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को 12 मार्च को शाम चार बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन इंट्री कराना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिया है।
सरकार का मानना है कि हस्तलिखित डीएल को रखने में काफी दिक्कत आती है। इनके भीगने, फटने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। चिप वाले कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है। साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा।आॉनलाइन हो जाने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है।