पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को चित्रकूट के चर्चित गैंगरेप मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
 
        देहरादून 12 नवंबर 2021,
लखनऊ: अखिलेश यादव की सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को चित्रकूट के चर्चित गैंगरेप मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रजापति के साथ ही मामले में दोषी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।आजीवन कारावास की सजा के साथ ही तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मुकदमे के अन्य आरोपी विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह, पिंटू और चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की तरफ से मंगलवार को ही मामले में अर्जी लगाकर मुकदमे की तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की गई थी. इसमें कहा गया था कि इस मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है, इसी के साथ एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है जिसमें उसके बचाव के सबूत पेश करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
एमपी एमएलए कोर्ट में गायत्री प्रजापति पर लगाए गैंग रेप के आरोपों से पीड़िता मुकर चुकी थी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। 15 मार्च 2017 को इस मामले में प्रजापति को गिरफ्तार किया गया था।

 
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                