जिला प्रशासन देहरादून ने उच्च न्यायालय नैनीताल के जनहित याचिका के मामले में कब्जा धारकों को 4 दिन के भीतर अभिलेख उपलब्ध कराने का दिया नोटिस ।
देहरादून 03 अगस्त 2022,
उत्तराखंड: अपर जिलाधिकारी (प्रशा०) डाॅ0 एस.के बरनवाल ने बताया है कि उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के जनहित याचिका विकेश नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के आदेशानुसार वर्तमान में ग्राम रायपुर, चकरायपुर, नथनपुर, लाडपुर, क्यारकुली भट्टा का भौतिक सत्यापन कार्य किया जा रहा है। है। सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ लोगों द्वारा उक्त बगान की भूमि में अवैध कब्जा कर भवन या अन्य परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया है। इन कब्जाधारकों द्वारा सर्वे के दौरान अपने अभिलेख नहीं दिखाए है। उक्त भूमि की सही जांच हेतु उक्त खसरों से संबंधित अभिलेख/दावे प्राप्त किये जाने आवश्यक है। ताकि भौतिक सत्यापन पूर्ण किया जा सके एवं चाय बागान ,अतिरिक्त सीलिंग भूमिका स्पष्ट चिह्नांकन किया जा सकें।
उन्होंने सर्वसम्बन्धित से अपेक्षा की है कि समाचार प्रकाशन की तिथि से 04 दिवस के भीतर समय प्रातः 11 बजे से अपराहन 01 बजे तक अपने-अपने दावों से सम्बन्धित अभिलेख सीलिंग कार्यालय भूलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट देहरादून में उपलब्ध कराएं। उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर/तहसीलदार सदर को निर्देश दिए कि सीलिंग कार्यालय अनुभाग कलेक्ट्रेट में स्वयं की देख-रेख में राजस्व कार्य में दक्ष कर्मचारी तैनात करें।
