Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
"हर घर तिरंगा अभियान" के दृष्टिगत राष्ट्रध्वज फहराने के नियमों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। - Separato Spot Witness Times
राष्ट्रीय समाचार

“हर घर तिरंगा अभियान” के दृष्टिगत राष्ट्रध्वज फहराने के नियमों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं।

देहरादून 12 अगस्त 2022,

दिल्ली: हर घर तिरंगा अभियान के दृष्टिगत केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राष्ट्रध्वज फहराने के नियमों में भी कई अहम बदलाव किए हैं। राष्ट्रध्वज फहराने के मानकों में संशोधन के पश्चात रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। इसके अलावा मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बनें झंडे को भी लोग फहरा सकेंगे। संशोधन के पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्तक तक, केवल हाथ से बना हुआ या काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना झंडा ही फहराया जा सकता था।

सरकार द्वारा तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए केसरिया रंग का हिस्सा ऊपर हो और हरे रंग वाला हिस्सा नीचे हो। ध्वज कटा-फटा, गंदा,अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए।राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सलामी में नहीं झुकाया जाता है।

राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज या ध्वजपट उससे ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाया जाएगा। और न ही ध्वजारोहण के दौरान कोई फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु, जिससे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ऊपर रखी जाएगी।

उत्सव, थाली आदि में या किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए ध्वज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा

राष्ट्रीय ध्वज को जमीन,फर्श, पानी पर नहीं रखा जाएगा और फहराते समय इन चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए।

ध्वज जिस खंभे,डंडे आदि में फहराया जाएगा, उसमें कोई दूसरा ध्वज नहीं लगा होना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति के कमर के नीचे पहना जाता है और न ही कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडर गारमेंट्स या किसी कपड़े में कढ़ाई या मुद्रित रूप में किया जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वक्ता के मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा, न ही वक्ता के मंच को इससे लपेटा जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज को खुले में या सार्वजनिक भवनों पर समतल या क्षैतिज पटल पर प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होगी और लंबवत् प्रदर्शित की जाएगी, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में केसरिया पट्टी दाईं ओर यानी यह सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर होनी चाहिए।

जब राष्ट्रीय ध्वज को किसी स्तंभ पर क्षैतिज रूप से या सिल के एक कोण से, बालकनी या इमारत के सामने लगाया जाएगा, तो वह केसरिया पट्टी के सबसे दूर वाले छोर पर होगा।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान रोकने के लिए नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग निजी अंत्येष्टि को लपेटने के साथ ही किसी भी तरह की चीजों को लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या पहनावे के हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति के कमर के नीचे पहना जाता है और न ही कुशन, रूमाल, नैपकिन, गारमेंट्स या किसी कपड़े में कढ़ाई या मुद्रित रूप में किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग लेखन प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वस्तुओं को लपेटने, प्राप्त करने और वितरित करने के लिए नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी वाहन के किनारों, पृष्ठ भाग या शीर्ष भाग को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा।

Related posts

राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन आधारित ईंधन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) से संसद भवन पहुंचे।

Dharmpal Singh Rawat

विपक्ष के नेता अधीरंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी में शामिल होने से किया इंकार।

Dharmpal Singh Rawat

वित्त मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की 7 वीं वर्षगांठ मनाई।

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment