Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
राष्ट्रीय राजमार्ग 72 कि.मी. 104 से कि.मी. 149 पांवटा साहिब- बल्लूपुर देहरादून तक सड़क के निर्माण में अर्जित भूमि का मुआवजा वितरण शुरू। - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

राष्ट्रीय राजमार्ग 72 कि.मी. 104 से कि.मी. 149 पांवटा साहिब- बल्लूपुर देहरादून तक सड़क के निर्माण में अर्जित भूमि का मुआवजा वितरण शुरू।

देहरादून 19 सितंबर 2022,

देहरादून जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 कि.मी. 104 से कि.मी. 149 पांवटा साहिब- बल्लूपुर देहरादून तक सड़क के निर्माण चौड़ीकरण चार लेन का बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस संबंध में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने समस्त प्रभावित भूमिधारक व्यक्तियों को सूचित किया है कि, कुल 21 राजस्व ग्रामों में से 10 ग्रामों (ग्राम हसनपुर, माजरी, कल्याणपुर, जाटोवाला, मटक माजरी, कुन्जा, तिपरपुर, शाहपुर कल्याणपुर, प्रतीतपुर कल्याणपुर, झाझरा) की भूमि अर्जन की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार सम्बन्धित प्रभावित भूमिधारकों/ हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी होने के 60 दिन उपरान्त कब्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बसन्त विहार, देहरादून को हस्तगत कर दिया गया है।

इसके साथ ही यह भी अवगत कराया है कि प्रभावित अन्य 09 राजस्व ग्रामो( ग्राम बद्रीपुर, कल्हाल मटक, धर्मावाला, सभावाला, शेरपुर, शीशमबाड़ा, आरकेडियाग्रान्ट, ईस्ट होप टाउन, मेदनीपुर बद्रीपुर) में भी अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा चुके है तथा 60 दिन की अवधि पूर्ण होने पर कब्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बसन्त विहार, देहरादून को हस्तगत कर दिया जायेगा।

ग्राम कुन्जाग्रान्ट एवं आदूवाला में निजी नाप भूमि प्रभावित नही हो रही है।

विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी ने अवगत कराया है कि परियोजना में प्रभावित भूमि का मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून के स्तर से वितरित किया जा रहा है। अब तक कुल रूपये 120 करोड़ की धनराशि का मुआवजा प्रभावित भूमि धारकों/ हितबद्ध व्यक्तियों को वितरित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि इस प्रेस नोट के माध्यम से अन्य प्रभावित भूमि धारकों/ हितबद्ध व्यक्तियों को पुनः सूचित किया जाता है कि कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय में उपस्थित होकर निर्धारित दस्तावेज (1-नवीनतम उद्धरण प्रमाणित खतौनी, 2-बैक पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, 3-कैंशिल चैंक, 4-शपथ पत्र, 5-आधार कार्ड की छायाप्रति, 6-पेन कार्ड की छायाप्रति, 7-दो नवीनतम फोटो एवं 8-दो रसीदी टिकट) प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि मुआवजा धनराशि प्राप्त न करने की स्थिति एवं विवादित/ मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण होने की स्थिति में मुआवजा धनराशि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के अनुसार माननीय जिला न्यायालय में  जमा कर दिया जायेगा।

 

 

Related posts

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति के सिर का कंकाल मिला

Dharmpal Singh Rawat

मसूरी मे पर्यटको की बढ़ी भीड़ तो यहाँ रोक दिए जाएंगे वाहन

Dharmpal Singh Rawat

सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या की जांच के लिए समिति गठित, एक सप्ताह में देगी रिपोर्ट

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment