देहरादून 20 अप्रैल 2023,
दिल्ली: अदालतों में वकीलों द्वारा हड़ताल किए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते और न ही कार्य से विरत रह सकते हैं। न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है।इन समितियों में वकील अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
न्यायाधीश एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिला अदालत स्तर पर एक अलग शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना चाहिए। यहां वकील निचली न्यायपालिका के सदस्य के मामलों, दुर्व्यवहार को दर्ज करने या प्रक्रियात्मक परिवर्तन से जुड़ी अपनी वास्तविक शिकायतों के निवारण की मांग कर सकें।
उच्चतम न्यायालय ने जिला बार एसोसिएशन ऑफ देहरादून द्वारा वकीलों की शिकायतों के निवारण के लिए एक उपयुक्त मंच की मांग करने वाले एक आवेदन का निस्तारण करने और रजिस्ट्री को आदेश के अनुसार कदम उठाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, “इसलिए, हम सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में एक शिकायत निवारण समिति का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं और इस तरह की शिकायत निवारण समिति में दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल रहेंगे। इनका चयन मुख्य न्यायाधीश , राज्य महाधिवक्ता, राज्य की बार काउंसिल के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।