देहरादून 11 मई 2023,
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने पिछले लंबे समय से एनसीआर दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद पर निर्णय सुनाया है। निर्णय के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही अधिकार होगा। पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया है
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी। इसलिए ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। वहीं, प्रशासन के कामों में उप राज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सलाह माननी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में सदस्य जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की पांच दिन दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।