13 देहरादून जुलाई 2023
दिल्ली: इंडियन मुजाहिदीन आईएम के चार आतंकवादियों को पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। ये सभी 2008 से 2012 के बीच सीरियल ब्लास्ट्स की घटनाओं में शामिल थे। देश भर में सीरियल ब्लास्ट जैसे आतंकी हमलों के जरिये सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के एक मामले में ये दोषी ठहराये गए थे। एनआईए कोर्ट ने 10 जुलाई को इन्हें दोषी करार दिया था।
एनआईए कोर्ट ने आरोपियों – दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराया था। इंडियन मुजाहिदीन के इन चारों सदस्यों ने अदालत के सामने गुनाह कबूल किया था। आतंकी यासीन भटकल के साथी ये। लोग 2008 से 2012 के बीच सीरियल ब्लास्ट्स की घटनाओं में वांछित थे।
एनआईए ने सितंबर 2012 में आईपीसी की धारा 121ए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और 123 (युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाना के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उन पर यूएपीए के तहत धारा 17 आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाना, धारा 18, आतंकी कृत्य करने की साजिश, 18ए आतंकवादी शिविरों का आयोजन, 18बी आतंकवादी कृत्य के लिए व्यक्तियों की भर्ती और धारा 20 आतंकवादी संगठन का सदस्य होना आरोप लगाए गए. इन आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.