सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर लगाई रोक:लोकसभा सदस्यता होगी बहाल!
 
        देहरादून 04 अगस्त 2023,
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले से राहुल गांधी को राहत मिली है, तथा अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली हो सकेगी।

राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से सवाल किया कि राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई है। वहीं इस कथन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक तो था लेकिन इसके लिए अधिकतम सजा देने की वजह भी निचली अदालत को बतानी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की ओर से सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां राहुल गांधी को राहत मिली है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा ,आज नही तो कल,कल नहीं तो परसों, सच्चाई की ही जीत होती है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि, “राहुल गांधी जी को डिसक्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे लगाए गए थे, अब देखना है कि उन्हें रीइन्स्टेट कब करते हैं।
मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद
कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि, IPC में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे उसकी सदस्यता चली जाए। हम उत्साहित हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत बताया है। राहुल गांधी के खिलाफ किया गया षड्यंत्र असफल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली का मामला सदन में पेश करेंगे। उनकी लोकसभा सदस्यता बहाली होनी चाहिए।

 
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                