April 27, 2026

Insurance regulator IRDA removed the age limit of 65 years for individuals purchasing a health insurance policy.

दिल्ली, देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल खर्चों की उचित व्यवस्था कराने के उद्देश्य से बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। हालिया संशोधन के अनुसार किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी खरीदने सकता है। संशोधित दिशा-निर्देश 01 अप्रैल 2024, से लागू हो गया है।

बीमाकर्ताओं को, पहले से किसी भी प्रकार की चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य पॉलिसियां प्रदान करने का आदेश दिया गया है। नतीजतन, बीमाकर्ताओं को कैंसर, हृदय या गुर्दे की विफलता और एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किस्‍तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने की अनुमति है। यात्रा पॉलिसियां केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा ही पेश की जा सकती हैं। इसमें कहा गया है कि आयुष उपचार कवरेज पर कोई सीमा नहीं है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों के तहत उपचार को बिना किसी सीमा के बीमा राशि का कवरेज मिलेगा।अधिसूचना में कहा गया कि लाभ-आधारित बीमा वाले पॉलिसीधारक विभिन्न बीमाकर्ताओं के साथ लचीलेपन और विकल्पों को बढ़ाते हुए कई दावे कर सकते हैं।

 

Insurance regulator IRDA removed the age limit of 65 years for individuals purchasing a health insurance policy.

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