दिल्ली, तथाकथित दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी बनाए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 जुलाई तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निश्चित कर दी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता से हाईकोर्ट ने पूछा कि आप जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट आएं। ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं गए । केजरीवाल के अधिवक्ता मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने पिछले फैसलों में ऐसा कर चुका है।
बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। 29 जून को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों के लिए 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस समय सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की भी गिरफ्तारी को भी सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है।
वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त करते हुए 150 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ को एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें अधिवक्ताओं ने कहा है कि मामले की सुनवाई कर रहे जज, ईडी और CBI के मामलों में जमानत का अंतिम निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं।
Chief Minister Arvind Kejriwal will have to remain in jail till July 17. High Court sent notice to CBI.