Hearing in the Supreme Court on the bail plea of Chief Minister Arvind Kejriwal: September 5. Kajariwal will have to remain in jail.
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मुख्यमंत्री केजरीवाल को मामले में प्रति शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति दी। इस मामले में अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को 5 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहना होगा।
अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाओं में आबकारी नीति से शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में प्रति शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल को शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका में प्रति शपथ-पत्र दाखिल किया है और यह गुरुवार रात 8 बजे उन्हें सौंपा गया।
इस पर सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने पीठ को बताया कि, वे एक सप्ताह के के भीतर दूसरी याचिका दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को निश्तित की।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज दिया है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
Hearing in the Supreme Court on the bail plea of Chief Minister Arvind Kejriwal: September 5. Kajariwal will have to remain in jail.
