देहरादून नगर निगम के 73 वार्डों पर मानदंड के अनुरूप कूड़ा उठान का कार्य न करने एवं लचर कार्य प्रणाली पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ी कार्यवाही की है।जिलाधिकारी ने कंपनियों को टर्मिनेशन लैटर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टर्मिनेटेड कंपनी की 85 लाख की जमानती राशि को जब्ती के साथ, कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने 73 वार्डो में कार्य कर रही वाटरग्रेस एंव इकोनवेस्ट द्वारा मानक के अनुरूप डोर-टू-डोर कूड़ा उठान एवं निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित कम्पनी के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही के साथ ही टर्मिनेशन जारी करने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि, विगत दिनों कंपनी द्वारा कूड़ा उठान कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु दिए गए नोटिस के उपरान्त भी सुधार देखने को नही मिल रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने कम्पनी को टर्मिनेशन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं तथा नई कम्पनी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने उप नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि उक्त कम्पनी द्वारा नई कंपनी आने तक कूड़ा उठान का कार्य करना होगा , यदि ऐसा नही करने की दशा में सम्बन्धित कम्पनियों के विरूद्ध 85 लाख की जमानती राशि जब्ती के साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
इस दौरान नगर निगम परिसर में मुख्य नगर आयुक्त गौरव कुमार, उपनगर आयुक्त गोपालराम बिनवाल, गौरव जीसान सहित सम्बन्धित कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
The District Magistrate gave instructions for termination and blacklisting of the garbage collection company.