February 3, 2026

होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की होगी खास निगरानी, मिलावट मिलने पर होगी सख्त कार

चारधाम यात्रा व पर्यटन सीजन में होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रहेगी। मिलावट या बासी खाना परोसने पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त एफडीए ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा और पर्यटन स्थलों पर खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा और पर्यटन स्थलों पर खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है।

उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों से अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। यात्रा मार्गों और प्रमुख तीर्थस्थलों के होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, मिठाई विक्रेताओं और खाद्य विक्रेताओं की नियमित जांच होगी। फूड सेफ्टी टीमों को हाईवे और यात्रा मार्गों पर मोबाइल टेस्टिंग लैब के माध्यम से तैनात किया जाएगा। यात्रियों को किसी भी हाल में मिलावटी खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जाएंगे। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

इन खाद्य उत्पादों की होगी जांच
दुग्ध उत्पाद, मसाले, तेल, आटा, मैदा, मिठाई, शीतल पेय और पैक्ड फूड जैसे उत्पादों की प्रयोगशाला जांच होगी। मिलावट पाए जाने व बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर एफएसएसएआई एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। यात्रियों और श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्रीन यात्रा और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
चारधाम यात्रा के दौरान पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रा मार्गों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन अनिवार्य किए जाएंगे। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में कचरा प्रबंधन के कड़े नियम लागू होंगे। इस्तेमाल खाद्य तेल को बार-बार उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
विभाग ने यात्रियों से फूड लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदने की अपील की गई है। मिलावटी या संदिग्ध खाद्य पदार्थ की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 18001804246 जारी किया है। बिना लाइसेंस के खाद्य व्यापार करने वालों पर चालान और प्रतिष्ठान सील किए जाएंगे। मिलावटी या खराब गुणवत्ता खाद्य सामग्री बेचने पर जुर्माना करने के साथ सजा का प्रावधान है।

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