आईआरसीटीस घोटाले और (लैंड फॉर जॉब) मामले में लालू परिवार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय,
Delhi, 13 October 2025,
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडीो) के प्रमुख लालू यादव ( पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के तथाकथित भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीस) घोटाले और ‘नौकरी के बदले जमीन’ (लैंड फॉर जॉब) मामले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतदान का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।
सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री (2004 से 2009) के कार्यकाल में रेलवे में ग्रुप ‘डी’ की नौकरी देने के बदले में उम्मीदवारों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जमीनें खरीदी है। इसको सीबीआई ने रिश्वत के रूप में माना है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पाया कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया और इसमें बड़ा बदलाव कराया था। जज विशाल गोगने की कोर्ट ने इस मामले में 25 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार पर आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किया है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) केवल लालू यादव पर लागू होती हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था।
केस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें अपना अपराध स्वीकार है? इस पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लालू परिवार ने अदालत में कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। इस बीच, राबड़ी यादव ने कहा कि यह एक झूठा मामला है।
कोर्ट ने माना कि श, इस मामले के आरोपी एक बड़ी साजिश में शामिल थे। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। ठेके के बदले राबड़ी और तेजस्वी को बहुत कम कीमत पर ज़मीन मिली। कोर्ट ने यह भी कहा कि, इस मामले में लेन-देन का आरोप फिलहाल मौजूद नहीं लगता।
आरोपपत्र में तत्कालीन आईआरसीटीसी महाप्रबंधक वीके अस्थाना और आरके गोयल के साथ-साथ सुजाता होटल्स के निदेशकों विजय कोचर और विनय कोचर, (चाणक्य होटल्स के मालिक) भी शामिल हैं।
एक बयान में आरोपी तेजस्वी यादव ने बताया कि, अदालत ने आज हमें बुलाया था और हम वहां गए। हम केस लड़ेंगे। हम कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए यह सब होना ही था। हम अदालत का सम्मान करते हुए, हम कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। बिहार की जनता जानती है कि क्या हो रहा है।’
तेजस्वी ने कहा, ‘ये सब राजनीतिक बदले की भावना है। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा दिया, जिसने हर बजट में हमेशा किराया कम किया। वो एक ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते रहे हैं। हार्वर्ड और आईआईएम के छात्र लालू जी से पढ़ने आते थे। वो मैनेजमेंट गुरु के रूप में जाने जाते रहे हैं। बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है।
