January 12, 2026

उद्योगों को दिन में 20% सस्ती और पीक ऑवर्स में महंगी मिलेगी बिजली, आयोग ने 31 तक मांगे सुझाव

उत्तराखंड में बिजली की दरें अब दिन के समय के अनुसार तय की जा सकती हैं। नियामक आयोग केंद्र सरकार के विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 के तहत यह बदलाव करने जा रहा है, जिसमें दिन के आठ घंटे को सोलर आवर्स घोषित कर उस दौरान बिजली दरें कम रखने का प्रावधान है। नियमों के अनुसार, सोलर समय में बिजली की दर सामान्य दर से कम से कम 20 प्रतिशत कम होगी। पीक आवर्स में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए दरें 20 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ सकती हैं।

नई समय आधारित टैरिफ व्यवस्था की जरूरत महसूस
आयोग के अनुसार, उत्तराखंड में अभी तक टीओडी टैरिफ व्यवस्था में सोलर और नॉन-सोलर समय को अलग-अलग परिभाषित नहीं किया गया है। स्मार्ट मीटरों की स्थापना और रूफटॉप सोलर के बढ़ते उपयोग से बिजली खपत के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिसे देखते हुए नई समय आधारित टैरिफ व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई है। यूपीसीएल ने अगस्त 2024 से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया है। योजना के अनुसार, एचटी उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 और लो टेंशन उपभोक्ताओं के लिए जून 2026 तक स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं।

आयोग का कहना है कि वास्तविक खपत के आंकड़ों के आधार पर ही टीओडी टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाएगा।कांसेप्ट पेपर में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों की टीओडी व्यवस्था का अध्ययन भी शामिल किया है। जहां सोलर समय में रियायती दरें और पीक समय में अतिरिक्त शुल्क लागू है। आयोग ने सोलर समय तय करने, पीक-ऑफ पीक समय में बदलाव, टैरिफ संरचना व केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप व्यवस्था लागू करने जैसे मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं। इच्छुक उपभोक्ता और संस्थाएं अपने सुझाव 31 जनवरी तक आयोग को भेज सकते हैं।

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