जंतर-मंतर पर नाबालिग के पिउमयमतता के साथ मारपीट और आपत्तिजनक ऊ स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट ने दी तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत
Delhi 15 September 2026,
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में प्रदर्शन के जंतर-मंतर मारपीट और आपत्तिजनक बयानबाजी मामले में गिरफ्तार आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद राहत देते हुए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरव प्रताप सिंह लालर की पीठ ने यह आदेश जारी किया। आरोपी के खिलाफ जंतर-मंतर पर नाबालिग के पिता के साथ मारपीट करने, आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के साथ-साथ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं।
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। आरोपी के वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का भी रुख किया था। स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की वैधानिकता को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दाखिल की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका की महत्ता को स्वीकार करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग मंजूर कर ली थी।
बता दें जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान नाबालिग के पिता के साथ माययरपीट करने, आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के संबंध में स्वतंत्र भारद्वाज का एक पॉडकास्ट वीडियो सामने आया। वीडियो के सार्वजनिक होने पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया था। इसके बाद पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता , पोक्सो कानून और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने पर दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था।
