September 26, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के साथ एआई से बनी मॉर्फ्ड तस्वीर सोशल मीडिया से तुरंत हटाने के दिए निर्देश: सीजेपी नेताओं को भेजा नोटिस,

Delhi 25 September 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई कर मेटा प्लेटफॉर्म्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की एआई से बनी तस्वीर वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। दें। कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी ) के नेता सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में महिला ने कहा है कि इन नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ एआई से बनी उसकी मॉर्फ्ड तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल की थी। याचिका पर सुनवाई जस्टिस गिरीश कठपालिया की कोर्ट में हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ याचिकाकर्ता की एआई से बनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थीं। उन्होंने एआई से बनी इन सभी मॉर्फ्ड तस्वीरों को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जो मेटा के हैं) और सभी मौजूदा वेबसाइटों से हटाया जाने की मांग उठाई। याचिकाकर्ता ने इसके लिए सीजेपी नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को को आरोपी बनाया है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया हुआ है।

जस्टिस गिरीश कठपालिया ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कह कि, यह एक असाधारण स्थिति है। यह मामला सिर्फ़ एक महिला का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का भी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो कोर्ट उन्हें संवेदनशील बनने के लिए मजबूर करेगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर दो हफ़्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा।

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के साथ एआई से बनी मॉर्फ्ड तस्वीर सोशल मीडिया से तुरंत हटाने के दिए निर्देश: सीजेपी नेताओं को भेजा नोटिस,Delhi 25 September 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई कर मेटा प्लेटफॉर्म्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की एआई से बनी तस्वीर वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। दें। कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी ) के नेता सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में महिला ने कहा है कि इन नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ एआई से बनी उसकी मॉर्फ्ड तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल की थी। याचिका पर सुनवाई जस्टिस गिरीश कठपालिया की कोर्ट में हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ याचिकाकर्ता की एआई से बनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थीं। उन्होंने एआई से बनी इन सभी मॉर्फ्ड तस्वीरों को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जो मेटा के हैं) और सभी मौजूदा वेबसाइटों से हटाया जाने की मांग उठाई। याचिकाकर्ता ने इसके लिए सीजेपी नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को को आरोपी बनाया है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया हुआ है।

जस्टिस गिरीश कठपालिया ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कह कि, यह एक असाधारण स्थिति है। यह मामला सिर्फ़ एक महिला का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का भी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो कोर्ट उन्हें संवेदनशील बनने के लिए मजबूर करेगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर दो हफ़्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा।

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