मिठाई की ट्रे पर निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, देहरादून में 27 प्रतिष्ठानों की जांच
त्योहारों और मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने देहरादून के 27 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित करने के निर्देश दिए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बालावाला, मियांवाला, जोगीवाला, नेहरू कॉलोनी, सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क क्षेत्र में मिठाई की दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई दुकानों पर मिठाइयों की ट्रे में निर्माण और अवसान तिथि अंकित मिली, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों में इन तिथियों का उल्लेख नहीं पाया गया।
विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को आवश्यक निर्देश देते हुए मिठाइयों की ट्रे पर निर्धारित तिथियां स्पष्ट रूप से अंकित करने को कहा। अधिकारियों के अनुसार, निर्माण और अवसान तिथि लिखे होने से उपभोक्ता मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने दुकानदारों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है।
