Recent Posts

November 3, 2025

Amendment in Waqf Act 1995, powers of Waqf Board will be limited.

दिल्ली, केंद्र सरकार लोकसभा में ‘वक्फ बोर्ड’ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। गुरुवार को अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक को संसद में पेश करेंगे। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर ‘वक्फ बोर्ड’ के अधिकारों को सीमित किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, ‘वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में 40 प्रस्तावित संशोधन करने, और वक्फ बोर्ड के कई प्रावधानों को निरस्त करने और मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों सहित अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव भी दिया गया है।

‘वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के प्रारुप’ में 1995 के मुख्य अधिनियम में ‘वक्फ’ शब्द के स्थान पर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास’ शब्द रखने का भी प्रस्ताव है। ‘वक्फ बोर्ड संशोधन बिल’ जिला कलेक्टरों को वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच विवादों को सुलझाने का अधिकार देता है। इसके तहत किसी संपत्ति के सरकारी या गैर-सरकारी होने के विवाद की कलेक्टर जांच करेगा और संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। इस बिल में जिला कलेक्टरों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे वक्फ के रूप में संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदनों की वैधता की जांच करें और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा, अगर कलेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति विवादित है या सरकारी स्वामित्व वाली है, तो इसे तब तक वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत विवाद का समाधान नहीं कर देती।

नए विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को भेजना होगा। कलेक्टर आवेदन विवरण की प्रामाणिकता और सटीकता की पुष्टि करेगा और फिर बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रदान करेगा। 1995 के अधिनियम में यह निर्णय पूरी तरह से वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में था और अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे मामलों में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। प्रस्तावित विधेयक मूल अधिनियम की इस अनिवार्यता को भी बदल देता है कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए।

वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक, देश में इस समय कुल 3,56,047 वक्फ एस्टेट, 8,72,321 अचल वक्फ संपत्ति और 16,713 चल संपत्ति है। अचल संपत्तियों में से कुल 4,36,166 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा अचल संपत्तियां श्मशान (1,50,000), खेती-बाड़ी (1,40,000), मस्जिद (1,20,000) और दुकानों (1,12,000) के लिए वक्फ की गई हैं। कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुका है।

Amendment in Waqf Act 1995, powers of Waqf Board will be limited.

भी

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.