देहरादून 05 अगस्त 2023,
लखनऊ: इटावा उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट लखनऊ ने 2012 में दर्ज मुकदमे में फैसला देते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें एक माॅल में तोड़फोड़ करने के मुकदमे में आईपीसी की धारा 147 बलवा और 323 के तहत दोषी पाया है।
रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपाके मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। कठेरिया संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
एमपी-एमएलए कोर्ट लखनऊ से सजा मिलने के बाद कठेरिया ने कहा, मैं कोर्ट के सामने पेश हुआ था। कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। मेरे पास आगे अपील करने का अधिकार है जिसका में इस्तेमाल करुंगा।
उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाए जाने की स्थिति में जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, दो साल या उससे ज्यादा सजा के मामले में सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा छह साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।