दिल्ली आबकारी नीति के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेल से अपनी हिरासत में लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान के. कविता की 5 दिनों की रिमांड की मांग की।
सीबीआई ने बहस के दौरान कोर्ट को जानकारी दी कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सऐप चैट और लैंड डील के दस्तावेजों को लेकर के. कविता से पूछताछ की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने आरोप लगाया कि, आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने में के. कविता की भी भूमिका रही है। बीआरएस नेता के. कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। सीबीआई ने व्हाट्सऐप चैट , दस्तावेज के साथ होटल ताज में हुई वार्ता का उल्लेख किया।
सीबीआई ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए आरोप लगाया कि, के. कविता ने सरतचन्द्र रेड्डी को दिल्ली में आबकारी नीति मामले में लाइनर की जिम्मेदारी दी। सीबीआई ने अपनी दलीलों के समर्थन में सरकरी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया। सीबीआई ने आगे दलील दी कि बीआरएस नेता कविता ने पैसों की व्यवस्था करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बुचीबाबू से बरामद चैट से पता चला कि वह इंडोस्पिरिट्स में के. कविता भागीदार थी। सीबीआई के वकील ने कहा, ‘हमने 5 अप्रैल को अदालत से इजाजत ली और 6 अप्रैल को जेल में पूछताछ की। कविता के पति को भी के . कविता की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। कोई गैरकानूनी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
वहीं के. कविता के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया, ‘सीआरपीसी में न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने का कोई प्रावधान नहीं है। सीबीआई जेल मैन्युअल को दरकिनार नहीं कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 20 (1) के मुताबिक किसी से भी हिरासत में लेकर पूछताछ से पहले उसका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। ‘ के. कविता किे वकीलों ने सीबीआई की उस मांग का भी विरोध किया, जिसमें दिल्ली शराब घोटाला मामले की अरोपी को 5 दिन के लिए रिमांड पर लेने की बात कही गई है।
दिल्ली शराब कांड में आरोपी के कविता के वकील ने आगे कहा, ‘मेरे केस में पूरी निष्पक्षता से, कानून के पवित्र प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. मेरे अधिकारों का हनन हुआ है. कानून के मूल प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. मैंने जेल अधिकारियों से इजाजत मांगी थी अपने वकील से बात करने के लिए लेकिन कानूनी परामर्श का मौका मुझे नहीं दिया गया.’ बहस के दौरान ही कोर्ट ने के. कविता से पूछ दिया कि क्या किसी को गिरफ्तार किए जाने से पहले उसको चुनौती देने का कोई कानूनी प्रावधान है? इस पर सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच के दौरान इस तरह का एप्लीकेशन नहीं मूव किया जा सकता है, हमें सिर्फ आगे पूछताछ करनी है और जांच को आगे बढ़ाना है.
BRS leader K. CBI presented Kavita in the court. Asked for 5 days remand.