October 19, 2026

दिल्ली में CJP प्रदर्शन पर पुलिस का सख्त रुख, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए कदम; अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत

नई दिल्ली | 18 अक्टूबर 2026 |

नई दिल्ली में CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। दीपके को 17 अक्टूबर को शांति बनाए रखने से संबंधित बंधपत्र देने के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि बोरा को पहले ही छोड़ दिया गया था।

बिना अनुमति मार्च निकालने पर पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मार्च से पहले अभिजीत दीपके को नोटिस देकर कॉनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन नहीं करने का निर्देश दिया था। पुलिस के अनुसार, यह कदम संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं और पहले हुए प्रदर्शनों के दौरान सामने आई घटनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया।

पुलिस की कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने प्रतिबंधात्मक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। प्रशासन का रुख स्पष्ट था कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार के साथसाथ सार्वजनिक व्यवस्था और लागू कानूनी निर्देशों का पालन भी आवश्यक है।

प्रदर्शन के संबंध में तीन FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर के मार्च से जुड़े मामलों में कम से कम तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं। इन मामलों में निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन सहित अन्य आरोपों की जांच की जा रही है। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा सहित कुछ नेताओं के नाम भी प्राथमिकी में शामिल बताए गए हैं।हालांकि, प्राथमिकी में नाम होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। संबंधित आरोपों पर अंतिम निर्णय कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।

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