कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को अभी भी जेल में ही रहना होगा। लेकिन इसी मामले के आरोपी दुर्गेश पाठक को कोर्ट ने एक लाख रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत दे दी है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।केजरीवाल की हिरासत आज खत्म हो रही थी, वह सीबीआई केस में गिरफ्तार हैं, लेकिन कोर्ट ने आज भी जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले में 5 सितंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आने का इंतजार दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में केजरीवाल को राहत देती है, या फिर नहीं।
सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को समन और पेशी वारंट जारी किया है। सीबीआई ने कहा कि वह आज आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएगी और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
Delhi’s Rouse Avenue Court extended the judicial custody of Chief Minister Kejriwal till September.