उत्तराखंड में खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य; FDA सख्त, व्यापारियों ने रखी अपनी मांग
उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को देखते हुए 26 अक्टूबर से नया नियम लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत दुकानों पर खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था पर FDA के अपर आयुक्त एवं स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि त्योहारों और मिलावट को रोकने के लिए प्रदेशभर में लगातार सैंपलिंग व जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को खाद्य पदार्थों और रंगों की गुणवत्ता जांचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, चंचल डेयरी एवं स्वीट्स (देहरादून) के मिष्ठान विक्रेता भरत चंद ने नियम पर व्यावहारिक कठिनाई जताते हुए कहा कि कई मिठाइयों की शेल्फ लाइफ 10 से 15 दिन होती है; यदि ग्राहक पुरानी निर्माण तिथि देखेगा तो भ्रम और अविश्वास पैदा होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि एक्सपायरी की गणना निर्माण के बजाय काउंटर से बिक्री के दिन से मानी जानी चाहिए।
ताजबर सिंह जग्गी,अपर आयुक्त एवं स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर
भरत चंद , चंचल डेयरी एवं स्वीट्स (देहरादून) के मिष्ठान विक्रेता
