November 1, 2025

Income Tax Return: इस तारीख से पहले भर लें 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, वरना देनी होगी पेनल्टी

Income Tax Return AY 2022-23: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तो ITR जरूर भरें. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. अगर आपने भी अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो अंतिम डेट से पहले भर लें.

अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 (Form -16) मिल चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें, अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे नहीं भरा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. इसे अलावा जब इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ( Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो लोड बढ़ जाता है. ऐसे में, अगर आप भी इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आखिरी समय का इंतजार नहीं करें‌‌

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

ITR भरने की विस्तृत डेडलाइन

पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है, जबकि जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. जबकि ऐसा बिजनेस जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है. ऐसे में अगर आप भी पर्सनल रिटर्न भरते हैं तो जल्दी भर लें.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.