October 31, 2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।

देहरादून 13 मई 2023,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने आज सुबह दस बजे से सायं पांच बजे तक जिला मुख्यालय देहरादून, न्यायालय ऋषिकेश, विकासनगर एवं डोईवाला जनपद देहरादून के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में मोटर दुर्द्यटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामलें, चैक बाउन्स से सम्बंधित मामलें व अन्य शमनीय प्रकृति के अपराधिक मामलें लगाये गये थें। लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा कुल 11 पीठों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के 827 मामलें, चैक सम्बंधी 568 मामलें, धन वसूली सम्बंधी 15 मामलें, मोटर- दुर्घटना क्लेम ट्राईबुनल के 20 मामलें, विद्युत सम्बंधी 55 मामलें, पारिवारिक विवाद सम्बंधी 60 मामलें, श्रम विवाद सम्बंधी 04 मामलें एवं अन्य सिविल प्रकृति के 252 मामलें कुल 1801 मुकदमों का निस्तारण किया गया। तथा 11.54 करोड़ रुपए की धनराशि पर समझौता हुआ।

उक्त लोक अदालत में प्रदीप पंत जिला न्यायाधीश, देहरादून की पीठ द्वारा कुल 76 मामलें, तरून, अष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून की पीठ द्वारा 23 मामलें, इंदु शर्मा, द्वितीय अपर वरिष्ठ सिविल जज, देहरादून की पीठ द्वारा 266 मामलें, सुमन, अष्ट्म अपर वरिष्ठ सिविल जज, देहरादून की पीठ द्वारा 296 मामलें, संदीप सिंह भण्डारी, द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून की पीठ द्वारा 524 मामलें, कपिल कुमार त्यागी, तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून की पीठ द्वारा 162 मामलें, उर्वशी रावत, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून की पीठ द्वारा 111 मामलें, नितिन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून की पीठ द्वारा 35 मामलें निस्तारित किये गयें। साथ ही बाह्य न्यायालय, विकासनगर में रवि शंकर मिश्रा, वरिष्ठ सिविल जज, विकासनगर की पीठ द्वारा 113 बाह्य न्यायालय ऋषिकेश में भवदीप रावत, वरिष्ठ सिविल जज, ऋषिकेश की पीठ द्वारा 160 मामलें, बाह्य न्यायालय डोईवाला में श्रीमती मीनाक्षी दुबे सिविल जज की पीठ द्वारा 35 मामलें निस्तारित किये गयें।

उक्त प्री-लिटिगेशन लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के 11581 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा रूपए 3.73 की धनराशि के सम्बंध में समझौते किये गये।

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा अवगत कराया कि लोक अदालतें सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है, लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं, ऐसे आदेश अंतिम होते हैं तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्यायशुल्क भी वापस कर दिया जाता है।

 

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