दिल्ली, अधिक संख्या में डीपफेक के मामलों की घटनाएं सामने आने पर इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने कड़ा फैसला किया है। मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्यूटर संसाधनों के यूजर्स द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट किए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु केंद्र सरकार ने आज एडवाइजरी जारी की है।
इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्यूटर संसाधनों के यूजर्स, द्वारा सूचना तथा डीपफेक की पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाने के निर्देश दिये हैं। विशेष रूप से ऐसी जानकारी जो नियमों और विनियमों और उपयोगकर्ता समझौतों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। ऐसे मामलों पर आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और
उपयोगकर्ताओं से ऐसी जानकारी/सामग्री/डीपफेक को होस्ट नहीं करने के लिए कहा जाता है। ऐसी किसी भी सामग्री की रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उसे हटा दें। अन्यथा आईटी नियम 2021 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।