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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक। - Separato Spot Witness Times
क्राइम समाचार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक।

देहरादून 10 जुलाई 2023,

दिल्ली; प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बाद 26 मई को अंतरिम जमानत दी थी।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को मेडिकल रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।

पूर्व मंत्री जैन के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पिछली सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था । सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।

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