नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करने से किया इनकार,
Delhi 16 December 2025,
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के दायर आरोप आधारहीन है, क्योंकि यह किसी प्राथमिकी के बजाए एक निजी शिकायत पर आधारित है। नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर एजेएल की ₹ दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टीज पर धोखाधड़ी करके कब्जा किया गया था। इससे मिली कमाई को यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया गया।
आज दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामल में में सोनिया-राहुल और 5 अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार किया। ईडी ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा- इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े प्राथमिकि पर। ऐसे में इस पर सुनवाई करना संभव नहीं है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज की अब मौत हो चुकी है।
नेशनल हेराल्ड केस में में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मंगलवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा कि नई प्राथमिकी के लिए दिल्ली पुलिस की हालिया प्राथमिकी को आधार बनाया है।
