December 17, 2025

Organization of a two-day workshop on family court related matters in Uttarakhand. Supreme Court Justice Hima Kohli and Justice B.V. Nagarathna addressed.

देहरादून, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की कुटुंब न्यायालय, समिति के सहयोग से उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2024 एवं दिनांक 7 अप्रैल 2024 को होटल हयात सेंट्रिक, राजपुर रोड, देहरादून में परिवार न्यायालय संबंधी मामलों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें भारत में कुटुंब विधि: भूत से भविष्य की ओर, मध्यस्थगण तथा काउंसलर की कुटुंब न्यायालय में भूमिका, कुटुंब न्यायालय की आधारभूत संरचना, विवाह विच्छेद करने वाले दमपंती के बच्चों की संरक्षकता, कुटुंब न्यायालय में मामलों का विचारण:भविष्य का रास्ता आदि विषयों पर विभिन्न सत्रों में परिचर्चा की गई।

कार्यशाला का शुभारंभ उच्चतम न्यायालय के कुटुम्ब न्यायालय समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति हिमा कोहली द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी ने कार्यशाला का सफल संचालन किया।

कार्यशाला के अंतिम सत्र को उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति बी०वी० नागरत्ना संबोधित किया। उन्होंने विस्तारपूर्वक परिवार न्यायालय संबंधी मामलों पर, कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण ,मध्यस्थगण तथा काउंसलर्स की भूमिका कुटुंब/परिवार संबंधी मामलों में भूमिका के बारे में तथा परिवार की संस्था को चलाने में पति एवम पत्नी की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी।

आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह , इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल,न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, विवेक भारती शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों तथा प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.