दिल्ली , भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ‘नो योर कस्टमर’ केवाईसी नियमों और अन्य भुगतान प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के कारण तीन प्रमुख वित्तीय कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया है। जिसमें ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, मणप्पुरम फाइनेंस, और वीजा प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 87.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 33.40 लाख रुपये का जुर्माना केवाईसी प्रावधानों का पालन नहीं करने , जबकि 54.15 लाख रुपये का जुर्माना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के लिए है। इसके अलावा ओला फाइनेंशियल कंपनी पर अपने ग्राहकों की सही पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को सही तरीके से लागू नहीं के लिए भी जुर्माना लगाया गया है।
मणप्पुरम फाइनेंस पर भी 41.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार, मणप्पुरम फाइनेंस केवाईसी प्रावधानों का सही से अनुपालन करने में असफल रही है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है ताकि कंपनियां ग्राहकों की पहचान और उनके दस्तावेज़ों की जांच को गंभीरता से लें और वित्तीय प्रणाली में सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाए रखें।
सबसे अधिक जुर्माना वीजा प्राइवेट लिमिटेड पर 2.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वीजा ने आरबीआई से नियामकीय मंजूरी के बिना पेमेंट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन को लागू किया। बता दें कि आरबीआई वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाये हुए है।
RBI imposed heavy penalty on three major financial companies