दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बहुचर्चित 2002 के गोधरा दंगों के दौरान पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की सजा को माफ कर रिहा करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात सरकार को पीड़िता के मामले में दोषियों की सजा माफी से संबंधित मूल रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश भी दिए हैं।
पीड़िता सहित कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने इस मामले में दोषी 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज पीड़िता से सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।