दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आज शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। ईडी ने अदालत से उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और बाद में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 6 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे।
आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को कड़ी सुरक्षा के बीच अपराह्न करीब दो बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा, ”हमने 10 दिन की रिमांड के लिए आवेदन दिया है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू एजेंसी की ओर से पैरवी कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका के मामले में आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को स्पेशल बेंच के पास जाने को कहा है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उन्हें जस्टिस संजीव खन्ना की स्पेशल बेंच के पास जाने का निर्देश दिया।