November 3, 2025

Neet-2025 की परीक्षाएं 3 अगस्त 2025 को कराने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति।

Delhi , 06 Jun 2025

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट Neet-2025 की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को कराने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह आदेश नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की ओर से परीक्षा रि-शिड्यूल करने में लंबी अवधि को लेकर नाराजगी जताई है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि परीक्षाएं सिंगल शिफ्ट में कराने की वजह से तिथि को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया ,आपको इतना समय क्यों लग रहा है? एनबीई ने कहा कुल 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। लगभग 450 केंद्र थे। चूंकि हमें एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करनी है, इसलिए हमें कम से कम 500 केंद्रों की आवश्यकता है।

एनबीई ने यह भी कहा कि केंद्रों की पहचान करने, सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने और छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की अनुमति देने में समय लगेगा। जस्टिस पीके मिश्रा ने कहा लेकिन आपको 3 अगस्त तक का समय चाहिए? इतना समय क्यों?जस्टिस मसीह ने कहा कि आपने प्रक्रिया शुरू भी नहीं की है। आदेश 30 मई को पारित हुआ था। उसके बाद आपने क्या किया? इससे देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक ही सिंगल शिफ्ट में कराने के आदेश दिए थे। एनबीई ने कहा कि कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके मद्देनजर हरेक पहलू पर गौर किया जाता है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. कोर्ट ने कहा था कि दो शिफ्ट के प्रश्नपत्र पेपर कभी भी एक जैसे डिफकल्टी लेवल के नहीं हो सकती. कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था कि एक शिफ्ट में परीक्षा पर्याप्त सेंटर नहीं मिलेंगे. कोर्ट 14 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.