Bihar, 18 October 2025,
बिहार विधानसभा के आम चुनाव, 2025 के लिए प्रथम चरण के लिए मतदान 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को होगा। अन्य राज्यों के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी 11 नवंबर, 2025 को होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बीके अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोक सभा या किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की विधान सभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।
मतदान के लिए घोषित अवकाश के कारण ऐसे मतदाता के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश के हकदार हैं।
आयोग ने आगे स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं या नियोजित हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश के लाभ के हकदार होंगे ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
आयोग ने सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को इन प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।