देहरादून , उत्तराखंड राज्य में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। उत्तराखण्ड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून अस्तित्व में आयेगा। प्रदेश सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने हेतु नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।