December 19, 2025

विधानसभा परिसर के 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू।

देहरादून , 5 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चलते विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा-144 लगा दी गई है। विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा प्रदर्शन, एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है। अब उक्त क्षेत्रान्तर्गत जुलूस , प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन नहीं हो सकेंगे।

देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि, जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किये गए हैं। उक्त आदेश 05 फरवरी 2024 से विधान सभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगें। आदेश का उल्लंघन भा०दं०वि० की धारा-188 के अधीन दण्डनीय होगा।

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