February 5, 2026

केरल के एर्णाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराया।

देहरादून 17 नवंबर 2021,

केरल: केरल के एर्णाकुलम में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराया है। 23 नवंबर को सजा सुनायी जाएगी।

एनआईए सूत्रों ने बताया कि यह मामला केरल के कासरगोड के उन 14 युवाओं की गतिविधियों से संबंधित है जोकि आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मई और जुलाई, 2016 के बीच अपने परिवार के साथ भारत से चले गए थे। इस्लामिक स्टेट में सक्रिय भगोड़े आरोपी अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, अशफाक मजीद और अन्य के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचकर हमजफर तीन अक्टूबर 2017 को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत से चला गया था।

एनआईए अधिकारी ने कहा कि बाद में काबुल पहुंचने पर अफगान सुरक्षा बलों ने अवैध तरीके से घुसपैठ पर हमजफर को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2018 में काबुल से प्रत्यर्पण के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने मार्च 2019 में हमजफर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.