मानहांनि मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज़, राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
 
        देहरादून 20 अप्रैल 2023,
गुजरात: मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आपराधिक मानहांनि मामले में उनकी दो साल सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया है। इस मामले कोर्ट ने राहुल गांधी तथा अभियोजन दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी गई। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि के आरोप में सूरत की कोर्ट द्वारा दो साल जेल की सजा सुनाई गई है।
सूरत सत्र न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम कानून के तहत हमारे लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करेंगे।

 
                         
                 
                 
                 
                 
                