देहरादून 25 अगस्त 2022,
दिल्ली: आफिस आफ प्रोफिट के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरन की सदस्यता समाप्त हो गई है। उनको शीघ्र ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है।केन्द्रीय चुनाव आयोग ने सदस्यता समाप्त करने संबंधी राज्यपाल को पत्र भेज दिया है। आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की है। राज्यपाल रमेश बैस द्वारा आगे की कार्रवाई की जानी ।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन लीज अपने नाम आवंटित किये जाने को बीजेपी ने भ्रष्ट आचरण बताया। बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सोरन पर लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच करने के पश्चात सदस्यता समाप्त करने संबंधी पत्र राज्यपाल रमेश बैस को भेजा है।