देहरादून 20 मई 2020,
उत्तराखंड: कोविड-19 संक्रमण के मृतकों के परिजनों को 50 हजार की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में देहरादून की “जिला शिकायत निवारण समिति” की बैठक आहूत की गई। बैठक अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में प्राकृतिक आपदा से होने वाली घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/मरम्मत एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण मद और आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विर्मश किया गया।
कोविड-19 संक्रमण के मृतकों के विधिक वारिसानों के आवेदन पत्रों पर शासन के निर्देशानुसार रू0 50 हजार की सहायता राशि का भुगतान किया जाना है।
शासन ने यह निर्देश गृह मंत्रालय, भारत सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों व मा० उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं में पारित निर्णय के आधार पर दिया है।
“जिला शिकायत निवारण समिति” की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को संस्तुति हेतु प्रेषित आवेदकों के आवेदन जिस पर उनके द्वारा दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण अपना निर्णय नहीं दिया गया है, ऐसे कुल 47 आवेदनों पर चर्चा की गई। इसके उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन आवेदन पत्रों को अपूर्ण होने के कारण भुगतान हेतु संस्तुत नहीं किया जा सका है, ऐसे सभी आवेदकों को सम्पूर्ण दस्तावेज एक सप्ताह के अन्दर जनपद आपदा परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटिस प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं पर पारित आदेश के अनुसार कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिन अर्थात् 22.05.2022 तक तथा 20.03.2022 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 90 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर सहायता राशि हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है, पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।