December 17, 2025

नकल विरोधी कानून स्कूलों एवं डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में लागू नहीं होगा।

देहरादून 14 फरवरी 2023,

भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार संघ की मांगों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाए, जिसको गम्भीरता से लेते हुए कम समय में ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह क़ानून स्कूलों/डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही एसआईटी एवं एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वालों के विरूद्ध सख़्ती की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, एडीजी (लॉ एण्ड आर्डर) वी. मुरूगेशन व अपर सचिव जगदीश प्रसाद काण्डपाल मौजूद रहे।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.