March 5, 2026

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में अल्पसंख्यकों के शिकायती प्रकरणों का निस्तारण।

देहरादून 15 मई 2023,

अल्पसंख्यकों के शिकायती प्रकरणों के सम्बन्ध में आज उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की बैठक का आयोजन अध्यक्ष डाॅ0 आर.के.जैन, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उक्त सुनवाई/बैठक में उपाध्यक्ष मज़हर नईम नवाब, सदस्यगण गुलाम मुस्तफा, वरीश, असगर अली, सीमा जावेद, सन्तोख सिंह नागपाल, अब्दुल हफीज राही, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग जे.एस.रावत, देहरादून एवं शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, उपस्थित रहे।

सुनवाई में कु0 सना, अल्मोड़ा के बी.ए. कुमांऊ विश्वविद्यालय की मार्कशीट शिकायती प्रकरण में अध्यक्ष डाॅ0 आर.के.जैन. द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेेने तथा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। रोबिना, टिहरी गढ़वाल के शिकायती प्रकरण में शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2010 से मान्यता संबंधी पत्रावली पर कोई कार्यवाही न करते हुए उत्पीड़न किये जाने पर प्रकरण में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश जारी किये। राजेन्द्र सिंह कुटियाल, हल्द्वानी के शिकायती प्रकरण में जनपद हरिद्वार में बौद्ध मठ की प्रतिमा को बिना सूचना के तोड़े जाने तथा अन्य धार्मिक स्थल को यथावत् रखे जाने एवं वर्तमान में बौद्ध मठ की पुर्नस्थापना हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्रकरण मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञान में लाते हुए अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षार्थ त्वरित कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की गयी। इकबाल अहमद, गदरपुर के शिकायती प्रकरण में थाना-गदरपुर में समय से रिपोर्ट दर्ज न किये जाने तथा आयोग के आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण उक्त प्रकरण एस.टी.एफ. को स्थानान्तरित किया गया। फरमान हैदर, काशीपुर के मामले में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंहनगर एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पाॅवर कारपोरेशन लि., देहरादून के आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के अन्दर स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश जारी किये गये। इसी प्रकार मौ0 रैहान, मंगलौर, हरिद्वार इमरान, रूड़की एवं शमीम अहमद के मामले में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूड़की द्वारा स्वंय उपस्थित न होते हुए कानूनगो को भेजा गया, जिस पर आयोग द्वारा नाराज़गी व्यक्त कर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। हमजा राव, ज्वालापुर हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के नाबलिग होते हुए भी बरती गयी लापरवाही के कारण आयोग द्वारा प्रकरण में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, हरिद्वार की अध्यक्षता में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिये गये। नुज़हत बानो, देहरादून के मामले में प्रकरण में आयोग में गतिमान होने के बावजूद भी सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा प्रार्थीनी के सम्बद्धीकरण को समाप्त किये जाने संबंधी आदेश को आयोग द्वारा खारिज़ कर तीन दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। हबीबुर्रहमान, डोईवाला के शिकायती प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी, डोईवाला को विपक्षी के विरूद्ध 116 में किये गये चालान में रखे गये बोन्ड को जब्त किये जाने की कार्यवाही के निर्देश आयोग द्वारा दिये गये।

 

 

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