दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 30 सितंबर 2008 को हुए पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या कांड में सजा का ऐलान कर दिया है। आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार चारों दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. चारों आरोपियों को दो मामलों में अलग-अलग उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर गई थी। सौम्या नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से अपने घर लौट रही थीं। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने का समय लग गया। पुलिस ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या कांड की तर्ज पर किए गए किसी दूसरे हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूसरे हत्याकांड में आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को सौम्या की हत्या के तार जुड़ते मिले। आरोपियों से सख्ती करने के बाद आरोपियों ने सौम्या की हत्या करना कबूल कर लिया।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने चारों दोषियों को दोनों मामलों में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों उम्रकैद एक के बाद एक चलेंगी। हत्या में 25-25 हजार रुपए और मकोका में एक एक लाख रुपए अर्थ दंड. यानी चारों को डबल उम्रकैद और सवा सवा लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
अमित शुक्ला को उम्रकैद और सवा लाख रुपए आर्थिक दंड, बलजीत मलिक को उम्रकैद और सवा लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई। अजय कुमार को उम्रकैद और सवा लाख रुपए जुर्माना। जुर्माना न देने दशा में छह महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। अजय सेठी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि वह पहले से ही जेल में बंद है। अब उसकी सजा पूरी हो गई है।